गुरुवार, 28 अक्टूबर 2021
सीतापुर रेत खदान में अवैध खनन में पोकलेन मशीन जप्तीर को लेकर पुलिस और खनिज विभाग आमने - सामने
पुलिस ने दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना बताई, खनिज विभाग ने नवीन दिशा निर्देश में खनन को सही बताया
अनूपपुर। जिला मुख्यालय में सोन नदी सीतापुर रेत खदान से 26 अक्टूबर की रात कोतवाली पुलिस द्वारा जब्त किए गए पोकलेन मशीन की कार्रवाई में पुलिस खनिज विभाग आमने - सामने आ गये हैं। पुलिस अवैध खनन का मामला चालक और पोकलेन स्वामी के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जारी निर्देशों की अवहेलना बताते हुए पूरी कार्यवाई की हैं। तो खनिज विभाग से रेत खनन को सही ठहराते हुए सम्बंधित स्थल को स्वीकृत रेत खदान का स्थल बताया है, साथ ही मशीन द्वारा रास्ता निर्माण के लिए रैम्प तैयार किया जा रहा था रहा हैं।
पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने बताया कि पोकलेन मशीन को नदी में उतार गाइडलाइन की अनदेखी की है। सम्बंधित स्थल रेत खदान का था लेकिन यहां पोकलेन मशीन को नदी में उतार कर रेत का खनन किया जा रहा था, रेत से वाहन लोड थे। शासन ने गाइडलाइन के अनुसार खनन के लिए सेमी मैकिनाइज की अनुमति अवश्य दी है, लेकिन यहां नदी में उतर कर रास्ता बनाकर रेत का अवैध खनन कर चोरी करने की अनुमति नहीं दी है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरूद्ध खनन पर यह कार्रवाई करते हुए मशीन को जब्त किया गया है। अभी जांच की जाएगी, खदान संचालक के दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। इस प्रकरण में पुलिस ने नदी रेत का अवैध उत्खनन और चोरी का प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस की कार्रवाई के बाद जिला खनिज विभाग अमला जांच के लिए रेत खदान पहुंचा। जहां मौके पर पुलिस टीम द्वारा की गई कार्रवाई में मौका स्थल का निरीक्षण करते हुए जांच प्रतिवेदन तैयार किया। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों की उपस्थिति में पंचनामा भी किया है। जांच अधिकारियों ने बताया कि जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन सौंपा जाएगा, जिसपर प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला खनिज अधिकारी आशालता वैद्य ने बताया कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए पोकलेन मशीन की कार्रवाई के बाद रात के समय ही कलेक्टर ने मामले की जांच कर प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश दिए थे। जिसमें खनिज निरीक्षक के साथ विभागीय अमला रेत खदान स्थल पर पहुंचते हुए मौका मुआयाना कार्रवाई की, लगभग घंटा भर चले जांच प्रकरण और पुलिस की निशानेदही स्थल का निरिक्षण करते हुए प्रतिवेदन तैयार किया है। विभाग की दलील है कि सम्बंधित स्थल को स्वीकृत रेत खदान का स्थल बताया है, साथ ही मशीन द्वारा रास्ता निर्माण के लिए रैम्प तैयार किया जा रहा था, सीतापुर रेत खदान 5 हेक्टेयर रकबे से कम 4.33 हेक्टेयर है, जिस पर रेत खनन के जारी नवीन दिशा निर्देश में सीतापुर रेत खदान से सेमी मैकिनाइज के तहत मशीनरी के उपयोग के प्रावधान है।
टीपी मामले में ठेकेदार ने सौंपा जवाब
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बकही खदान की टीपी पर सीतापुर रेत खदान से रेत परिवहन मामले में खनिज विभाग द्वारा पकड़े गए वाहन मामले में तीसरे दिन गुरूवार को रेत ठेकेदार ने विभाग को जवाब सौंपा दिया। जिसमें अब विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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