अनूपपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ एमपी सिंह के
पत्र पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरोधन सिंह ने
जनपद पुष्पराजगढ़ के तीन पंचायत समन्वयक एवं 2 पंचायत सचिव
को मंगलवार 27 अप्रैल को निलंबित कर दिया है। पंचायत समन्वयक अधिकारियों एवं
ग्राम पंचायत सचिवों को प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2019-20
अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त लक्ष्य की स्वीकृति 30 अप्रैल तक
पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया था, इसके पश्चात भी निर्धारित लक्ष्य
पूर्ण न होने तथा आदेश-निर्देश देने के बाद भी प्रगति न लाए जाने एवं अपने दायित्व
का निर्वहन न करते हुए लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने पर तीनो के विरुद्ध
अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।
मुख्य
कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर
मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत दंड
अधिरोपित करते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के
नियम 9 के तहत् पंचायत समन्वयक अधिकारी नवल किशोर मार्को, सेक्टर
खाटी, पंचायत समन्वयक राजकुमार मरकाम सेक्टर अमगवां, एवं
पंचायत समन्वयक अधिकारी महेश सिंह करियाम, सेक्टर बम्हनी, को
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय
होगा एवं इनका मुख्यालय जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ किया गया है।
इसके साथ दो
पंचायत सचिव पर भी निलंबन की कार्यवाई की गई है। सचिव ग्राम पंचायत बेलडोगरी,
नर्बद
सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर अर्चना परस्ते ग्राम रोजगार सहायक ग्राम
पंचायत बेलडोगरी को अतिरिक्त प्रभार का आदेश दिया है। सचिव ग्राम पंचायत मोहंदी
रामू सिंह को निलंबित कर ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मोहंदी वीरेंद्र जायसवाल
को अतिरिक्त प्रभार का आदेश दिया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह
भत्ता देय होगा एवं इनका मुख्यालय जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ होगा।