अनूपपुर। नाबालिग लड़की को भगाने और दुष्कर्म में साथ देने वाले आरोपी की जमानत
याचिका खारिज पर सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल
अनूपपुर की न्यायालय ने थाना रामनगर के सहआरोपी मुन्नालाल नागर (नट) पिता परषोत्तम
नागर निवासी कुंवरपुर थाना हनमतपुर जिला पन्ना द्वारा अपने रिहाई के लिए लगाये गये
आवेदन को जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि की दलील सुनने के बाद खारिज कर दिया।
आरोपी को 31 दिसम्बर 19 को गिरफ्तार किया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी ने आरोपी
द्वारा लगाये गये जमानत आवेदन पर विरोध करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा किया गया
अपराध गंभीर है, प्रकरण विचारण के अनुक्रम में अभी प्रारंभिक स्तर पर है,
मुख्य
आरोपी राकेश का पिता है,जो कि यह भलीभांति जानता था कि पीडि़त
नाबालिग है, आरोपी को नाबालिग की रक्षा करनी थी परन्तु उसने भूपेन्द्र की
मदद से पीडि़ता को उसके विधिपूर्ण संरक्षता से फुसलाकर अपने कब्जे मे लिया और उसे कुमारपुर गांव लेकर गया वहां ले जाकर उसने अपने
लड़के से शादी का झांसा देकर पीडि़ता को वहां रोके रखा, विशेष लोक
अभियोज के तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर
दिया।
शुक्रवार को मीडिया प्रभारी
राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पीडि़ता कक्षा 8वीं तक पढ़ी
थी जून 2019 में भूपेन्द्र नट का भांजा राकेश नागर फुलवारी टोला आया था,
21
जून 2019 को पड़ोसी भूपेन्द्र नट ने पीडि़ता से बोला कि राकेश मेरा
भांजा हैं तुम्हारी उससे शादी करा देगे फिर वह पीडि़ता को अपनी मोटरसाइकिल से
शहडोल ले गया बस स्टेण्ड शहडोल में मुन्नालाल नट मिला मुन्नालाल नट पीडि़ता को बस
से अपने गांव कुवंरपुर जिला पन्ना ले गया, जहां पर उसका लड़का राकेश नागर
भी था, रात मे पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया गया फिर पीडि़ता को आरोपी
राकेश नट ट्रेन से दिल्ली ले जाकर एक किराये के कमरे में रोका रखा, आरोपी
द्वारा दिल्ली में भी पीडि़ता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया 13 सितम्बर
2019
को आरोपी राकेश नट फिर वापिस कुवंरपुर ले आया इस दौरान कुछ समय पश्चात आरोपी फिर
पीडि़ता को दिल्ली ले गया और दिल्ली से गांव ले आया 31 दिसम्बर 2019 को
आरोपी राकेश नट पीडि़ता को फुलवारी टोला माता-पिता के पास लेकर आया, इसी
दिन पुलिस ने पीडि़ता को छलकाटोला से बरामद किया।