एसडीओपी सुमित केरकेट्टा ने बताया कि शुक्रवार की भोर में मुखबिर की सूचना पर पिकअप वाहन में ठूस- ठूस कर भैंस पडा लपटा के जंगल से भर कर ब्यौहारी ले जाए जा रहा हैं, सूचना पर कोलमी रोड तिराहा के पास नाकाबंदी कर धुरवासिन तरफ से आने वाले वाहनो की तलासी ली जा रहीं थी तभी क्रमांक एमपी पिकअप वाहन 18 जेडडी1345,एमपी 18जेडसी 7454 एवं एक नये वाहन बिना नंबर का वाहन को रोक कर कागजात पूछने पर तीनों चालकों ने अपना नाम 27 वर्षीय मोहम्मद कलाम पुत्र मोहम्मद रजा मुसलमान निवासी केशवाही थाना बुढ़ार,40 वर्षीय सत्यनारायण द्विवेदी पुत्र त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी निवासी आमडीह थाना जयसिंहनगर एवं 25 वर्षीय अनुराग गौतम पुत्र लक्ष्मण गौतम निवासी बरगवां चौकी केशवाही थाना बुढ़ार ने बताया कि मवेशियो को अर्जुन राठौर निवासी ग्राम लपटा ने लोड कराया था जिसे मोहित सिंह निवासी बुढ़ार,मोहम्मद शकील उर्फ कल्लू बाबा निवासी ब्यौहारी के कहने पर परिवहन कर ब्यौहारी ले जा रहें थे जहांसे उप्र बुचड़ खाना ले जाया जायेंगा ।
एसडीओपी सुमित केरकेट्टा ने बताया कि मवेशियों को सीगो,पैरों को रस्सी से बांधकर वाहन के ऊपर बॉडी मे क्रूरता पूर्वक ठूस ठूस कर लादा गया था। मामले में वाहन मालिकों पीरुद्दीन पुत्र सरफुद्दीन निवासी आमडीह,शीतल राठौर निवासी चाँदपुर के विरूद्ध भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।
07 पर अपराध पंजीबद्ध
मोहम्मद कलाम पुत्र मोहम्मद रजा मुसलमान निवासी केशवाही चौकी केशवाही थाना बुढ़ार,सत्यनारायण द्विवेदी निवासी आमडीह थाना जयसिंहनगर,अनुराग गौतम निवासी बरगवां चौकी केशवाही थाना बुढ़ार शहडोल,मोहम्मद शकील उर्फ कल्लू बाबा निवासी ब्यौहारी, मोहित सिंह निवासी बुढ़ार 6. पीरुद्दीन निवासी आमडीह एवं शीतल राठौर निवासी चाँदपुर के विरूद्ध पशु क्रूरता अधि. की धारा 11(घ),म.प्र. कृषक पशु परि. अधि. की धारा 4,6,6(क),9,10,11 एव रजिस्टेशन शर्तो का उल्लंघन माल वाहक मे मवेशियो का परिवहन करने से धारा 66/192ए एम व्ही एक्ट का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे ले लिया गया है शेष बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है । कार्यवाही में चौकी प्रभारी फुनगा उप निरीक्षक सुमित कौशिक,प्रआर. उमेश केवट, आर राकेश कनासे,वीरसिंह पाल शामिल रहे ।
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