50 हजार का कर्ज में 60 हजार की वसूली, बुधवार को न्यायालय में होगा पेश
अनूपपुर। कोतमा पुलिस ने सूदखोर पर जबरन ब्याज की राशि मांगते हुए एडीएम कार्ड रख लिए जाने की शिकायत पर मो. अफजल निवासी वार्ड क्रमांक 15 लहसुई गांव के खिलाफ धारा 318(4),308(5) बी एन एस एवं म.प्र.ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 3, 4 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुीत किया जायेंगा।
जानकारी के अनुसार 10 सितम्बर को फरियादी मोहम्मद नियाज निवासी वार्ड 15 लहसुई गांव ने 15 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई कि मो. अफजल निवासी वार्ड नंबर 15 लहसुई गांव से 50 हजार रूपए काम के लिये 10 प्रतिशत प्रति माह के ब्याज पर कर्ज लिया था। जिसके लिए मो. अफजल ने मेरा एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया था। जिस पर मेरे द्वारा मूलधन सहित कुल 60 हजार रूपए उसे वापस कर दिया गया और अपना एटीएम कार्ड वापस मांगने पर उसने और भी ब्याज की मांग करने लगा तथा ब्याज पूरा नही देने पर एटीएम कार्ड देने मना करने के साथ जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपित मो. अफजल के खिलाफ धारा 318 (4),308(5) बीएनएस एवं म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 3,4 का अपराध घटित होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान घटना की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर आरोपी मो. अफजल निवासी लहसुई गांव थाना कोतमा को दस्तयाब कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी अपराध घटित करना स्वीकार किया,जिसके कब्जे से फरियादी का एटीएम एवं अन्य लोगों का बैंक पासबुक 4,एटीएम कार्ड 10,बैंक चेक 10 जप्त किया जाकर,आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी 3 प्रकरण सूदखोरी का थाना कोतमा में दर्ज करते हुए आरोपी को अभिरक्ष में लेकर पूछतांछ की जा रहीं हैं। बुधवार को न्यायालय में पेश किया जायेंगा। है। कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी कोतमा सुन्द्रेश सिंह,प्रधान आरक्षक रामखेलावन,उप निरीक्षक अवध प्रसाद पांडेय,सहायक उपनिरीक्षक बृजेश कुमार पांडेय,आरक्षक चक्रधर तिवारी,चालक आरक्षक दिनेश किराडे तथा अन्य स्टाफ की भूमिका रही।
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