अनूपपुर। सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के दहेज व हत्या के आरोपी चंदन चौधरी पुत्र स्व.लखनलाल चौधरी निवासी सामतपुर को 10 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं।
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतिका अन्नू चौधरी का विवाह चंदन चौधरी के साथ हुआ। 01 वर्ष तक पत्नी को अच्छे से रखा फिर दहेज में ऑटो एवं पैसे सहित अन्य सामान की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित करने लगा तथा मारपीट कर चऱित्र पर भी संदेह करने लगा, जिससे मृतिका अन्नू चैधरी प्रताडित होकर 29 मई 2022 को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जो विवाह के 04 वर्ष अंदर और अप्राकृतिक मृत्यु थी। पुलिस ने चंदन चौधरी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर विवेचना की और साक्षियो के कथन एवं साक्ष्य संकलित किये गये जिससे प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय के समक्ष चलान प्रस्तुत किया गया, जहां सत्र न्यायाधीष ने आरोपी का अपराध प्रमाणित पाया जिस पर धारा 304बी में 10 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार का जुर्माना, धारा 498ए में 03 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार का जुर्माना, तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेघ अधिनियम में 02 वर्ष का कारावास एवं 3 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई। न्यायालय से निर्णय उपरांत आरोपी को जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया।
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