https://halchalanuppur.blogspot.com

शुक्रवार, 24 जनवरी 2025

पति ने पत्नी की हत्या कर एवं शव कुंए में फेंका, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अनूपपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पवन शंखवार राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना अमरकंटक के अपराध की धारा 302, 201 भादवि के आरोपी 39 वर्षीय सुखसेन ऊर्फ भल्लूी पुत्र पवन सिंह नेटी निवासी ग्राम मोहदी थाना अमरकंटक को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपयें का अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा के द्वारा की गई।

वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 13 अगस्त 2020 को सुखसेन सुबह गुलाब सिंह के खेत में मजदूरी करने गया था। जहां पत्नीे बुधवरिया बाई भी मजदूरी करने चली गई थी। उसके बाद दोनों मजदूरी कर घर वापस आ गए थे। उसके बाद  सुखसेन और बुधवरिया बाई से राशन पानी न लाने की बात पर झगडा के साथ विवाद बढ़ा और मारपीट होने से बुधवरिया बाई के बुधवरिया बाई बेहोश हो गई। तब सुखसेन ने बुधवरिया बाई को बेहोशी की हालत में उठाकर चाचा बुधराम के कुंए में डाल दिया। और पानी भरने के तबेले को कुंए के बगल में  रख दिया। इसके पश्चाेत सुखसेन ने पडोंसी कृपाल सिंह के पिता बताया कि पत्नीन पानी लेने गई थी जो अब तक वापिस नही आई। इस पर सरपंच को बुलाया गया जहां सरपंच द्वारा पुलिस को बुलाया गया। जिसके बाद बुधवरिया के शव को निकाला गया। संदेह होने पर सुखसेन से पूछताछ किए जाने पर उसने बुधवरिया बाई की हत्या  करना तथा शव को पास के कुए में फेकना बताया। जिस पर अमरकंटक पुलिस ने सुखसेन के विरूद्व अपराध की धारा 302 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कर समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपी के विरूद्व आरोप प्रमाणित पाये जाने पर सजा सुनाई। 


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

पति ने पत्नी की हत्या कर एवं शव कुंए में फेंका, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अनूपपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पवन शंखवार राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना अमरकंटक के अपराध की धारा 302, 201 भादवि के आरोपी 39 वर्षी...