अनूपपुर। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने मंगलवार को धारा- 144 के तहत नये आदेश दिये है जो 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे। जारी आदेश के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार हायर सेकेण्डरी परीक्षा यथावत् सम्पन्न की जावेगी। परीक्षा के दौरान समस्त सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना अनिवार्य होगा। सभी सिनेमा हॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक/ राजनीति/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। पके हुए भोजन की बिक्री करने वाले मिठाई दुकानों/ ढाबे/रेस्टॉरेंट/ भोजनालय/होटल आदि पूरे दिन होम डिलेवरी कर सकेंगे प्रतिष्ठान पर बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का मास्क एवं ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।
एकल स्थायी दुकानें प्रात: 5से रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित करने हेतु विके्रता/दुकानदार गोल निशान लगाएं। यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 3 दिवस के लिए संबंधित दुकान सील कर सकेंगे। 30 जून तक कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू रहेगा। जिले में 4 कन्टेनमेंट जोन हैं, समय-समय पर आवश्यकता अनुसार कन्टेनमेंट जोन बढ़ाए जा सकते हैं।
आरोग्य सेतु एप का प्रयोग आरोग्य सेतु के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे की पहचान होने से व्यक्तियों एवं समाज की सुरक्षा होती है। कार्यस्थलों में सुरक्षा की दृष्टि से हर नियोक्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समस्त कर्मचारियों के मोबाइल फोन मे आरोग्य सेतु एप इन्स्टाल कराये।