अनूपपुर। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के समय को लेकर बड़ा फेरबदल किया गया है। भारी वाहनों में राखड़ डम्फर 8 बजे से शहर कें मुख्य मार्गो से निकला प्रारंभ होता था जिसके समय में बदलाव करते हुए अब सभी वाहनो का प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। भारी वाहनों के समय में परिवर्तन को लेकर समय-समय में नगरिकों एवं पत्रकारों ने मांग उठाई थी।
अनूपपुर जिले में बिगड़ती यातायात
व्यवस्था लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारी वाहनों की नो एंट्री में
परिवर्तन के लिए लोग गुहार लगा रहें थे जिससे निपटने के लिए जिले का यातायात विभाग
असफल रहा है। लगातार भारी वाहन अनूपपुर की सड़कों में कभी मानव को तो कभी
बेज़ुबान जानवरों को रौंदा हैं। जिस पर यातायात निरिक्षक ज्योति दुबे ने नगर के लोगो
की पीड़ा समझते हुए प्रस्ताव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मन्सूरी को दिया जिसे पुलिस
अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवॅार के पास रखा गया जहां विचार करने के बाद इसे कलेक्टर आशीष
वशिष्ठ के पास भेजा गया गया। जिस पर कलेक्टर ने अनूपपुर सहित कोतमा नगर पालिका
क्षेत्र अंतर्गत गुजरने वाले भारी वाहनों के समय में परिवर्तन का आदेश जारी किया।
कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा हैं कि 09
सितम्बर 2021 नगर पालिका क्षेत्र अनूपपुर एवं कोतमा में बढ़ती सड़क दुर्घटना को
रोकने तथा आवागमन की सुविधा की सुगम व्यवस्था, जनमानस सुरक्षा के संबंध में अनूपपुर एवं कोतमा के मुख्य मार्गों
में प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक भारी
वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया गया है। 01 मार्च 2022 द्वारा हिन्दुस्तान पावर
कंपनी जैतहरी से निकलने वाली ऐश के परिवहन की अनुमति रात्रि 08.00 बजे से प्रातः
08.00 बजे तक दी गई थी, किन्तु इस अवधि में
ऐश वाहनों के साथ अन्य भारी वाहन भी प्रवेश करते हैं, जिस कारण उक्त मार्गो में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप कार्यालयीन 01 मार्च 2022 के आदेश को तत्काल प्रभाव
से निरस्त किया जाता है। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं 20मई 2024
को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए
पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश 09 सितम्बर 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए
अनूपपुर मुख्यालय एवं कोतमा के मुख्य मार्गों पर ट्राफिक का दबाव अधिक रहने के
कारण 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः
06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है। पूर्व में जारी आदेश 01
मार्च 2022 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। आदेश 09 सितम्बर 2021 की शर्ते
यथावत् रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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