लॉकडाउन का
उल्लंघन करने पर 22 प्रकरण दर्ज
अनूपपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला
दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लगाई गई है। जिसका
समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करने व
उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्यवाही के निर्देश पुलिस अधीक्षक किरणलता केरकेट्टा ने
मंगलवार को दिए। इसके साथ ही उन्होने आमजनो से अपील की है कि लॉकडाउन में दिए गए
प्रतिबंधो का सभी नागरिक स्वेच्छा से पालन कर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को
सहयोग करें।
पुलिस सोमवार
तक उल्लंघनकर्ताओं पर पुलिस द्वारा धारा 188 अंतर्गत 22 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए
हैं। जिसमे कोतवाली अनूपपुर में 10 प्रकरणो में 40 वर्षीय अब्दुल कलाम पिता मो.गुलाम
निवासी सब्जी मण्डी अनूपपुर पर आदेशों का उल्लंघन कर मीट बिक्री करने, 21 वर्षीय
प्रभात पिता हेमराज पटेल निवासी पोंडीखुर्द वाहन से ईट ढ़ोने, 45 वर्षीय
दिलीप पिता कन्हैया लाल सरावगी निवासी वार्ड क्रमांक 08 अनूपपुर, 28 वर्षीय
विक्की उर्फ अक्राष पिता नूर मोहम्मद अंसारी निवासी मस्जिद मोहल्ला अनूपपुर,
26
वर्षीय रफीक पिता मकबूर अहमद निवासी मस्जिद मोहल्ला अनूपपुर, 30 वर्षीय
रंजीत पिता गंगू सिंधी निवासी अनूपपुर लॉज में जुआँ खेलने, 30 वर्षीय
मोहनलाल पिता बद्री प्रसाद पाण्डेय निवासी बरबसपुर एवं 28 वर्षीय अनुपम सिंह पिता
हीरा सिंह निवासी बरबसपुर, 26 वर्षीय शिवकुमार पिता रामकुमार राठौर
निवासी सामतपुर, 24 वर्षीय जयसिंह पिता संतोष कुमार राठौर निवासी कर्री अनूपपुर
पर असमय दुकान से सामान बिक्री करने तथा 32 वर्षीय महेश पिता दुर्गा प्रसाद
द्विवेदी निवासी पटौरा टोला अनूपपुर, 30 वर्षीय भूपेन्द्र पिता
रामचन्द्र नापित निवासी हर्री, 28 वर्षीय विष्णू पिता मोहन रजक निवासी
खेडिया पेट्रोल पंप अनूपपुर पर मोटर सायकल चलाने हेतु धारा 188 अंतर्गत
प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा की अव्हेलना के प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
इसी प्रकार
थाना बिजुरी में 29 वर्षीय अविनाश चैधरी पिता श्यामसुन्दर चैधरी, 24 वर्षीय
बैजनाथ मांझी पिता प्रेमलाल मांझी दोनो निवासी कपिल धारा कालोनी बिजुरी,34 वर्षीय मोनू कुमार चैवटेल पिता बिल्टू चैवटेल निवासी
सिविल दफाई चर्च के पास राजनगर थाना राजनगर, 24 वर्षीय मो0
इमरान पिता इकबाल खॉन, 46 वर्षीय रमेश गुप्ता पिता हनुमान
प्रसाद गुप्ता दोनो निवासी माईनस कालोनी बिजुरी, 54 वर्षीय
कल्लू बैगा पिता राहतू बैगा निवासी कपिल धारा कालोनी बिजुरी द्वारा धारा 144 अंतर्गत
विनिर्दिष्ट प्रावधानो का उल्लंघन करने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।
थाना रामनगर
में 24 वर्षीय सुदर्शन दास पिता भगवान दास निवासी पौराधार, 30 वर्षीय
विजेन्द्र गुप्ता पिता ललन गुप्ता निवासी राजनगर एवं थाना भालूमाड़ा में 40 वर्षीय
ओम प्रकाश पिता कलुआ रैदास निवासी जमुना कालरी मोटर सायकल में बिना किसी वैद्य
कारण के सीमा के बाहर अवैध रूप से घूमने तथा मो.नसीर पिता अब्दुल जब्बार निवासी
लहसुई गॉव एवं मो. नाईम पिता रफीक निवासी पैरीचुआ किराना व जनरल स्टोर की दुकान
खोलकर भीड़ जोडऩे का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की
गई।
थाना कोतमा
में रामजी पाण्डेय पिता सीताराम पाण्डेय निवासी राजाकछार बाउण्ड्री का निर्माण
मजदूरों द्वारा करना ,सुन्दरलाल यादव पिता सिया राम यादव निवासी मनेन्द्रगढ़ ने बिना
अनुमति आदेशों की अवहेलना कर पिकअप लेकर जाने हेतु तथा देवेश रोशन साहू पिता गोकुल
साहू निवासी वार्ड क्रमांक 4 कोतमा किराना की दुकान खोलकर भीड़ जोडऩे हेतु प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने चेताया कि
नागरिकों की गतिविधि पर पुलिस बारीकी से नजर रख रही है।
हिन्दुस्थान
समाचार / राजेश शुक्ला