संभागायुक्त आर.बी.प्रजापति |
अनूपपुर। तत्कालीन सीईओ जनपद जैतहरी एवं वर्तमान जनपद कोतमा राजेन्द्र त्रिपाठी
एवं तत्कालीन उपयंत्री जनपद जैतहरी एवं वर्तमान जनपद कोतमा सत्यदेव द्विवेदी पर
तीन हितग्राहीयों को अनियमित भुगतान कराये जाने के विरूद्व विभागीय जांच संस्थित
करने के संबंध में शनिवार को शहडोल संभागायुक्त आर.बी. प्रजापति
ने आरोप पत्र थमाते हुए 15 दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करने निर्देश दिए है।
जारी आरोप पत्र में जनपद जैतहरी
के ग्राम पंचायत गोरसी में रोचन सिंह को मुर्गी पालन शेड हेतु तकनीकि स्वीकृति 49 हजार
दिया गया था एवं उसी कार्य की पुन: कूट रचना कर 1.64 लाख तकनीकि स्वीकृति जारी
कराकर 1.15 लाख का हितग्राही को लाभ दिलाया गया। रोचन सिंह को कपिल धारा कूप की
पात्रता न होते हुए भी उसे अनैतिक रूप से लाभ दिलाया गया है। विजय सिंह राठौर जनपद
जैतहरी सदस्य के नाम मुर्गी शेड निर्माण कार्य में वेंडर बनाकर 1.15 लाख का
अनियमित भुगतान कराया गया। जारी आरोप पत्र में आरोपो का विवरण संलग्न करते हुए कूट
रचित ढग़ से स्वयं के लाभ हेतु अधिक भुगतान कराया जाकर शासन को आर्थिक क्षति
पहुंचाए जाने के कारण दोषी पाए गए है। वहीं तत्कालीन उपयंत्री जनपद जैतहरी एवं
वर्तमान जनपद कोतमा सत्यदेव द्विवेदी के विरूद्व जारी आरोप में ग्राम पंचायत
धनगवां में मुक्तिधाम निर्माण में पूर्व से बने मार्ग को प्रस्तावित कर मिथ्या माप
कर 1 लाख 83 हजार 852 रूपए दर्ज किया जाकर 1 लाख 58 हजार 852 रूपए का दुरप्रयोग
किया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत धनगवां में मुक्तिधाम के गेट का प्रक्कंलन
प्रस्ताव के विपरीत 4800 रूपए के स्थान पर 12 हजार 500 रूपए का मूल्यांकन दर्ज कर
फर्जी बिल के आधार पर राशि का अपव्यय किया गया। जो कि पदीय दायित्वो निर्वहन न कर
सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रतिकूल कार्य पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण
नियत्रण तथा अपील के नियम 14 अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बना लिया
है। आरोपो में कूट रचित ढग़ से स्वयं के लाभ हेतु अधिक भुगतान कराया जाकर शासन को
आर्थिक क्षति पहुंचाए जाने के कारण दोषी पाए गए है।