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मंगलवार, 21 मई 2019

गांजा तस्करी करने के मामले में 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास,2-2 लाख रूपए का अर्थदंड

अनूपपुरगांजा तस्करी करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी मतगेन्द्र गौतम पिता रामायण गौतम निवासी ग्राम धवईय जिला रीवा,शिवशरण सिंह पिता कृष्णपाल सिंह सोमवंशी निवासी ग्राम लालगांव अटरिया रीवा, राजभान पिता बबन सिंह भदौरिया निवासी त्योथर रीवा एवं संदीप सिंह पिता प्रदीप सिंह आम्रवंशी निवासी बंधवाटोला जिला रीवा को एनडीपीएस की धारा 20 बी एवं सहपठित धारा 25 में दोषी पाते हुए 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2-2 लाख रूपए का अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई। सहायक मीडिया प्रभारी शशि धुर्वे ने बताया कि २४ जनवरी 2017 को थाना प्रभारी अमरकंटक को सूचना मिली कि वाहन क्रमांक एमपी 19 बीबी 1111 से पेंड्रा गौरेला की तरफ से जालेश्वर रोड होते कुछ व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा भरकर आ रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए संदेही वाहन रोकने का प्रयास किया, जहां 50 मीटर दूर ही पुलिस को देखते हुए वाहन में सवार 4 तस्कर वाहन छोड़कर भागने लगे। तस्करों को भागता देखकर पुलिस ने जंगल में खदेड़कर दो तस्करों को पकड़ा। वाहन तलाशी में 48 पॉकेट 1 क्विंटल 3 किलो 850 ग्राम गांजा पाया गया। आरोपीगणों को गिरफ्तार कर विवेचना में पाया गया कि फरार आरोपी राजभान सिंह और संदीप सिंह कटनी में गांजा तस्करी में पुन: पकड़ा गया है। पुलिस ने प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां उसे यह सजा मिली।

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