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शनिवार, 23 मई 2020

खाँसी, सर्दी, बुखार एवं साँस में तकलीफ के मरीजों के लिए पृथक फीवर क्लीनिक का होगा संचालन

अनुविभागीय दंडाधिकारियों ने स्वास्थ्य अमले की लगायी ड़्यूटी

अनूपपुर कोरोना संक्रमण से संरक्षण एवं बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार समस्त शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों/ संस्थानो के बाह्य रोगी विभाग में सर्दी, गले में दर्द, बुखार एवं सांस की तकलीफ के मरीजों के लिए पृथक रूप से फीवर क्लीनिक का संचालन किये जाने हेतु सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा चिकित्सकों सहित स्वास्थ्य अमले को प्रभार दिए गए हैं। इसके तहत शासकीय चिकित्सालयों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) के बाह्य रोगी विभाग में पृथक फीवर क्लीनिक का संचालन किया जाएगा, जिसमें जिले के बाहर से आये व्यक्ति या कोविड-19 के पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आये, उन्हें बुखार के साथ-साथ सर्दी, खांसी गले में दर्द व सांस की तकलीफ है, वह फीवर क्लीनिक में जाँच करा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं क्वॉरंटीन व्यक्तियों के चिकित्सकीय परामर्श हेतु भी मूवमेंट को पूर्णतया समाप्त करने हेतु जिले में टेलीमेडिसिन सेंटर संचालित है। जिसमे लैंडलाइन, व्हाट्सप्प एवम स्काईप के माध्यम से क्वॉरंटीन किए हुए व्यक्ति चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। शनिवार को सिविल सर्जन डॉ एस.सी.राय ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण के प्रसार की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था की गयी है। संक्रमण को रोकने हेतु सरकार द्वारा प्रभावी स्तर पर व्यापक उपाय किये जा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण से संभावित व्यक्तियों की सतत स्वास्थ्य निगरानी हेतु टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। टेली मेडिसिन यूनिट का लैंडलाइन सम्पर्क 07659292131 तथा व्हाट्सप्प सम्पर्क 9479517317, 9479623538, 9479623851 हैं। इसके साथ ही स्काईप आईडी एवं स्काइप ई-मेल के माध्यम से भी सम्पर्क किया जा सकता है। इनके माध्यम से क्वॉरंटीन व्यक्ति चिकित्सकीय सलाह प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीडी सोनवानी द्वारा टेलीमेडिसिन यूनिट के 24&7 संचालन हेतु दायित्व सौंपें गए हैं।

शुक्रवार, 22 मई 2020

कृषि अमले एवं राजस्व अधिकारियों को टिड्डी के से बचाव हेतु तैयारी रखने कलेक्टर ने दिए निर्देश

अनूपपुर पश्चिमी-उत्तरी एवं पश्चिमी मध्यप्रदेश में टिड्डियों (डेजर्ट लोकस्ट) के प्रकोप की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग के मैदानी अमले एवं राजस्व अधिकारियों को जिले की सीमा में किसी भी प्रकार की प्रकोप की सम्भावनाओं हेतु तैयार रहने के निर्देश शनिवार को कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने दिए है। उन्होने कहा टिड्डियों के खेतों पर आक्रमण की सूचना तत्काल सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को कृषि विभाग के कर्मचारियों एवं पंचायतों के माध्यम से टिड्डियों के आक्रमण से लडऩे के उपाय की तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

टिड्डियों से बचाव हेतु उपाय

उप संचालक कृषि एनडी गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के कई भागों में टिड्डी दल के प्रकोप की खबरें प्राप्त हो रही हैं। टिड्डी दल हवा की गति अनुसार लगभग 100-150 कि.मी. प्रति घंटा की गति से उड़ सकती हैं, जो पश्चिम तथा पश्चिम-उत्तरी मध्यप्रदेश में पहुंच चुकी हैं। टिड्डा/टिड्डी दल फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला कीट है जो कि समूह में एक साथ चलता है और बहुत लम्बी-2 दूरियों तक उड़ान भरता है। यह फसल को चबाकर, काटकर खाने से नुकसान पहुंचाता है। उद्यानिकी फसलों, वृक्षों एवं कृषि की फसलों को बहुत बड़े रूप में एक साथ हानि पहुँचा सकता है। उप संचालक ने सभी किसानो से अनुरोध किया है कि सतत निगरानी रखें और टिड्डी दल का प्रकोप होने पर बताई गई विधियों को अपनाकर फसलों का बचाव करें।

नियंत्रण के लिये उपायों को अपना सकते हैं

भौतिक साधन- किसान टोली बनाकर विभिन्न तरह के परम्परागत उपाय जैसे शोर मचाकर तथा ध्वनि वाले यंत्रो को बजाकर, टिड्डियों को डराकर भगा सकते हैं। इसके लिये मांदल, ढोलक, ट्रैक्टर/मोटर साइकिल का सायलेंसर, खाली टीन के डिब्बे, थाली इत्यादि से भी सामूहिक प्रयास से ध्वनि की जा सकती है। ऐसा करने से टिड्डी नीचे नहीं आकर फसलों पर न बैठकर आगे प्रस्थान कर जाते हैं। रासायनिक नियंत्रण में सुबह से कीटनाशी दवा ट्रेक्टर चलित स्प्रे पंप, पावर स्प्रेयर द्वारा जैसे क्लोरपॉयरीफॉस 20 ईसी 1200 मिली या डेल्टामेथरिन 2.8 ईसी 600 मिली अथवा लेम्डाईलोथिन 5 ईसी 400 मिली, डाईफ्लूबिनज्यूरॉन 25 डब्ल्यूटी 240 ग्राम प्रति हे. 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान सतत निगरानी रखें और टिड्डी दल का प्रकोप होने पर बताई गई विधियों को अपनाकर फसलों का बचाव करें। अगर किसान भाइयों को टिड्डी दल दिखे या उनके बारे में कुछ खबर मिले तो तुरंत निकटतम राजस्व कार्यालय, ग्राम पंचायत में सूचित करें। सामान्यत: टिड्डी दल का आगमन शाम को लगभग 6.00 बजे से 8.00 बजे के मध्य होता है तथा सुबह 7.30 बजे तक दूसरे स्थान पर प्रस्थान करने लगता है। ऐसी स्थिति में टिड्डी का प्रकोप हाने पर तत्काल बचाव के लिये उसी रात्रि में सुबह 3.00 बजे से लेकर 7.30 बजे तक उक्त विधि से टिड्डी दल का नियंत्रण किया जा सकता है।

776 प्रवासी श्रमिकों आये,557 को भेजा गया उनके गृह जिले


अनूपपुरछत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, जम्मू, काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात एवं महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश के अन्य जिलो से शुक्रवार को 776 प्रवासी श्रमिकों आये जिनका नॉन कॉंटैक्ट थर्मामीटर से स्क्रीनिंग कर भोजन के उपरांत,अन्य जिलों राज्यों के 557 श्रमिकों को उनके गृह जिले व राज्य भेजे गये जिनमें 2 डिंडोरी, 10 सीधी, 8 शहडोल, 95 रीवा, 4 कटनी,1 सागर, 1 उमरिया, 40 सतना,  2 पन्ना, 41 भोपाल, एवं मंडला के 4 श्रमिकों को उनके गृह क्षेत्र के लिए विधिवत रूप से भेजा गया। इसके साथ ही अन्य राज्यों के 304 श्रमिक छत्तीसगढ़, 12 श्रमिक उड़ीसा, 3 श्रमिक पश्चिम बंगाल एवं 30 श्रमिकों को उत्तरप्रदेश रवाना किया गया। अनूपपुर जिले के 187 श्रमिकों को विभिन्न संस्थागत क्वॉरंटीन में भेजा गया जहाँ स्वास्थ्य जाँच उपरांत आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अन्य जिलों राज्यों के आगंतुक शेष 32 श्रमिकों को शीघ्र ही उनके गृह जिले भेजे जाने का बंदोबस्त किया जाएगा।

 



मास्क और सैनिटाइजर बेचने के नाम पर ठगी से बचाव हेतु पुलिस अधीक्षक ने जारी की एडवाईजरी

पुलिस कंट्रोल रूम के नम्बर पर करें सूचित

अनूपपुर लॉकडाउन के दौरान सायबर अपराधी ब्रांडेड मास्क एवं सैनिटाईजर कम कीमत में बेचने के नाम पर ठगी को अंजाम दे रहे है। ठगी की गतिविधियों से आमजनो को सावधान करने हेतु पुलिस अधीक्षक किरणलता केरकेट्टा ने शुक्रवार को एडवाईजरी जारी की है।

जारी एडवाईजरी में बताया कि ठग मास्क और सैनिटाइजर के आकर्षित फोटो भेज कर देते है ग्राहक को प्रलोभन अपराधी ग्राहक का विश्वास पाने हेतु फर्जी जीएसटी सर्टिफिकेट का उपयोग करते है। व्हाट्सएप के माध्यम से निर्माण कम्पनी की मान्यता हेतु फर्जी प्रमाण पत्र भेजे जाते है। ग्राहकों से फास्ट डिलीवरी प्राप्त करने के लिए खाते में अग्रिम जमा करने का दबाव बनाया जाता है। इस प्रकार की ठगी करने के लिए इन मोबाइल नंबरो का उपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, 8420165332, 7044164286, 8739958623 जिन पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक ने आमजनो से अपील की है कि इस तरह के अपराध से बचने के लिये रहे सतर्क रहें एवं अज्ञात व्यक्ति से क्रय-विक्रय के दौरान सामान प्राप्त होने पर ही राशि दे (कैश ऑन डिलीवरी)। अज्ञात व्यक्तियो की बातो पर तत्काल विश्वास कर व्यापार ना करें एवं अज्ञात कंपनी के खातो मे बिना जांच पड़ताल के रूपये जमा ना करें। अगर किसी प्रकार ठगी की जानकारी प्राप्त होती है तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम अनूपपुर के नम्बर 07659-222534 एवं मोबाइल नंबर 7049101013 पर तुरंत सूचित करें।

मूल्यांकन कार्य में संलग्न शिक्षक,मनरेगा कार्य एवं उपार्जन गतिविधियाँकर्फ़्यू से रहेंगे मुक्त

अनूपपुर कोरोना संक्रमण से संरक्षण एवं बचाव सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत शनिवार 23 मई की (अध्र्दरात्रि) प्रात:1 से रात्रि 12 बजे तक के लिए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में कर्फ़्यू दिवस घोषित किया गया है। जारी आदेश में शा.उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर में संचालित केन्द्रीय मूल्यांकन कार्य में संलग्न समस्त मूल्यांकनकर्ता कर्फ़्यू से मुक्त रहेंगे। मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन कार्य हेतु प्रदत्त पास के आधार पर मूल्यांकन केन्द्र पर आने-जाने की पूर्णत: छूट रहेगी।

मनरेगा कार्य एवं उपार्जन गतिविधियाँ प्रतिबंध से मुक्त

इसी तरह से दूध विक्रेता घर-घर होम डिलीवरी प्रात: 6 से प्रात: 9 बजे तक, मेडिकल दुकाने एवं उल्लेखित औद्योगिक संस्थान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। साथ ही मनरेगा अंतर्गत संचालित कार्य एवं रबी उपार्जन गतिविधियाँ इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। हालाँकि अनुमत गतिविधियों के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिए गए निर्देशों चेहरे (नाक एवं मुँह) को ढँकना, 2 व्यक्तियों के बीच न्यूनतम 2 गज की दूरी सुनिश्चित होना, औद्योगिक संस्थानो में एसओपी का पालन आदि अनिवार्य होगा। उपार्जन हेतु सिर्फ उन्ही कृषकों को अनुमति होगी, जिनके पास 23 मई को विक्रय हेतु एसएमएस आया हो। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं।

कोतमा में प्रतिबंधात्मक शर्तों के उल्लंघन पर 3500 रुपए का वसूला गया जुर्माना

अनूपपुर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु उल्लेखित प्रतिबंधात्मक शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर के निर्देशानुसार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस प्रशासन द्वारा इसके पालन के लिए सतत रूप से प्रतिदिन शाम 7 से प्रात: 7 के कर्फ़्यू, चेहरे को ढँककर न रखने एवं सार्वजनिक स्थलों में 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन न करने सहित अन्य प्रतिबंधात्मक शर्तों के उल्लंघन, कालाबाजारी आदि पर कार्यवाई की जा रही हैं।

शुक्रवार 22 मई को कोतमा में प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान मास्क, फेस कवर अथवा चेहरे को ढँककर न रखने, दोपहिया वाहन में 3- 4 सवार पाए जाने पर कार्यवाई की गई। इस दौरान 3500 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। एसडीएम अमन मिश्रा के नेतृत्व में नायब तहसीलदार पंकज नयन तिवारी सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी शामिल रहे।

उल्लेखनीय है कि जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर मास्क, गमछा, दुपट्टा, साड़ी अथवा रूमाल से चेहरे (नाक तथा मुँह) को ढकना अनिवार्य है। चेहरा ( नाक, मुँह) न ढंकने पर 100 रूपये के जुर्माने से दण्डित किये जाने के आदेश हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाये जाने पर 200 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि के सेवन करने की अनुमति नहीं है। समस्त स्थायी दुकानों जैसे-राशन, फल, शराब, गुटखा, तम्बाकू आदि से सामग्रियों के विक्रय के समय दुकानदार, ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित करने हेतु विक्रेता/दुकानदार गोल निशान लगायेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दुकान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 3 दिवस के लिए संबंधित दुकान सील कर सकेंगे। उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तारतम्य में नियमित रूप से कार्यवाई की जा रही हैं।

सरकारी सम्पत्ति के निजीकरण के विरोध में रेल श्रम संगठनों काला फीता बांधकर किया कार्य

अनूपपुर पूरे भारत में 22 मई को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया गया जिसमे सभी श्रम संगठनों के कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर कार्य किया। एनएफआईआर नई दिल्ली के राष्ट्रीय महामंत्री डां. एम राघवैया एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के महामंत्री के.एस.मूर्ति के नेतृत्व सभी रेलवे जोन के कर्मचारियों शुक्रवार को अपने कार्य के दौरान काला फीता बांधकर श्रम कानून में बदलाव, सरकारी सम्पत्ति के निजीकरण का विरोध किया, इसके साथ-साथ देशभर के विभिन्न क्षेत्रों के कामगार कोयला, विद्युत, संचार व संगठित असंगठित क्षेत्र के कामगारों ने भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के संयुक्त महामंत्री व कोयलांचल प्रभारी लक्ष्मण राव ने बताया बिलासपुर रेलवे जोन के तीनों मंडल में समन्यवक नियुक्त किया गया जिसमे नागपुर पीतांबर लक्ष्मीनारायण, बिलासपुर बीकृष्ण कुमार एवं रायपुर डी विजय कुमार के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारी ने काला फीता बांधकर श्रम कानून संशोधन व केन्द्र सरकार के मजदूर विरोधी फैसले का विरोध किया। अनूपपुर रेल्वे स्टेशन में राव के नेतृत्व में रेलकर्मीयो ने अपना विरोध दर्ज कराया।

इस दौरान उन्होने वर्तमान केन्द्र सरकार पूंजीपतियों की हितैषी सरकार बताते हुए कहा मेहनतकश मजदूरो के प्रति संवेदनशील व सही नीति ना होने से शोषण का शिकार होकर लोग रेल व सड़क मार्ग से हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर है। सरकार के इशारे पर श्रम कानून में व्यापक परिवर्तन कर मजदूर का कानूनी अधिकार छिन रही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकारों ने केन्द्र सरकार श्रम कानून को बदलने का काम किया है।

इसके साथ ही नौकरी की सुरक्षा खत्म करना, काम के घंटे ज्यादा करना, मजदूरी कम करना, समाजिक सुरक्षा में कटौती, कर्मचारी संगठनों के अधिकारों का खात्मा, बोनस एक्ट खत्म करना, बंधुवा मजदूर नीति लागू करना, पूंजीवादी नीति से मजदूर के हक छीनना जैसे मजदूर विरोधी फैसले का संकेतिक विरोध किया गया।

विधिक साक्षरता शिविर में प्रवासी मजदूरों नाश्ता एवं बच्चों को दूध का किया गया वितरण

अनूपपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश डॉ सुभाष कुमार जैन के मार्गदर्शन में प्रवासी मजदूरों के लिए विधिक साक्षरता शिविर एवं सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। शुक्रवार को न्यायाधीशो के सहयोग से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रवासी मजदूरों को नाश्ता एवं बच्चों को दूध का वितरण किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अब तक लगभग 4000 प्रवासी मजदूरों को सहायता पहुंचाई गई। एवं राज्य प्राधिकरण के टोल-फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी गई। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भू-भास्कर यादव, जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे, पैरालीगल वालेंटियर्स एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ऋषि पाण्डे, दीपक डेहरिया, राजेश कोल उपस्थित रहे है।


 

गुरुवार, 21 मई 2020

आवेदन जमा करने आवेदको ने सोशल डिस्टेसिंग की उड़ाई धज्जियां

अस्थायी सहायक कर्मचारियों सपोर्ट स्टाफ पद के लिए आये लोगो ने फैलाई अव्यवस्था

अनूपपुर अस्थायी सहायक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में २१ मई को जिला अस्पताल परिसर में जमकर शासकीय आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। आवेदन जमा करने और आवेदन लेने सैकड़ो की तादाद में महिला और पुरूष आवेदक एक दूसरे से सोशल डिस्टेसिंग का पालन किए बिना लम्बी कतार में नजर आए। यहीं नहीं आवेदन जमा करने के लिए भी सिविल सर्जन कार्यालय भवन में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी रही। लगभग दो सैकड़ा से अधिक आवेदकों ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए २ गज की दूरी बनाई और ना ही सुरक्षा उपायों के रूप में मास्क का इस्तेमाल किया। इस दौरान सीएमएचओ सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ पदाधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय भवन में उपस्थित रहे। यहां तक आवेदकों को आवेदन लेने स्वसहायता भवन से मिलने की बात कह और अधिक अव्यवस्था को जन्म दे दिया। हालात यह रहे कि यहां आवेदन जल्दी पाने लोगों की लम्बी कतार बन गई। यह हालात सुबह १० बजे से शाम तक बनी रही। बताया जाता है कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि २२ मई है। और आवेदन पत्र जमा करने का प्रारूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय अनूपपुर में कार्यालयीन समय सुबह ११ बजे से शाम ५.३० बजे तक २१ मई तक प्राप्त करने की जानकारी दी गई थी। जिसे लेकर सैकड़ो आवेदकों की भीड़ अचानक २१ मई की सुबह जिला अस्पताल परिसर में उमड़ पड़ी। विभागीय जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अनूपपुर जिले के द्वारा अस्थायी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। अस्थायी आइसोलेशन वार्ड संचालन के लिए ३ माह के लिए कुछ अस्थायी सहायक कर्मचारियों सपोर्ट स्टाफ पद के लिए विज्ञापन १६ मई को जारी किए गए थे। लेकिन इन आवेदनों की पूर्ति प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर दी। आवेदकों से पत्र लेने चूना का गोला घेरा तक नहीं बनाया गया था और यहां तक कार्यालय में आवेदन जमा करने के दौरान किसी प्रकार की सुरक्षा उपायों सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन आवेदकों को हिदायत नहीं दी गई थी। सुरक्षा के लिए ना ही सुरक्षा गार्ड तैनात कराए गए थे। विभागीय कर्मचारियों का कहना था कि इस प्रकार की लापरवाही में कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों में भी कोरोना संक्रमण का भय का माहौल बना रहा।  

पंकज पूनिया पर समाज में विद्वेष फैलाने के विरुद्ध युवको ने कोतमा थाने में की शिकायत

अनूपपुरराजनैतिक विद्वेष तथा व्यक्तिगत कुंठा से कुछ तत्वों द्वारा हिन्दुओं के आराध्य भगवान श्रीराम एवं प्रधानमंत्री,गृहमंत्री,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ख्यातिनाम व्यक्तियों, संस्थान के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग सोशल मीडिया में किया जा रहा है। इससे देश के बड़े वर्ग में, समाज के अन्य हिस्सों में आक्रोश है तथा सामाजिक विद्वेष फैलने की आशंका है। सरकार तथा प्रशासन को ऐसे मामलों को स्वत: संज्ञान में लेकर कड़ी कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है। एैसे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गन्दगी फैलाकर माहौल बिगाडऩे का कार्य कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेता पंकज पूनिया ने अपने ट्विटर अकाऊंट में भगवान श्रीराम के लिये अत्यंत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हिन्दू मान्यताओं एवं आस्था पर गहरी चोट पहुंचाई है। संघ के विरुद्ध भी निकृष्ट शब्दों से आपत्तिजनक टिप्पणी पर गुरूवार को कोतमा के युवकों ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाते हुए कोतमा पुलिस को शिकायत दे कर मामला दर्ज करने एवं कार्यवाही करने की मांग की है। शिकायत दर्ज कराने में प्रदीप उपाध्याय, राजकमल तिवारी, पुनीत सेन,रामभुवन गौतम, सुदर्शन रैकवार,पंकज मिश्रा, अंकुर जैन,अतुल व्यवहार एवं अन्य लोगों ने शमिल रहे।

जय भारत मंच के जिलाध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने एडीजीपी एवं पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध मामला पंजीकृत कर कड़ी कार्यवाही करें। पूनिया के विरुद्ध कार्यवाही ना होने पर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।


आदिवासी बच्चों को प्रवेश नहीं देने पर प्राचार्य को आयुक्त ने थमाया कारण बताओ नोटिस

सीएससी की आयोजित परीक्षा में मेरिट सूची के बच्चे रहे गए प्रवेश से वंचित

अनूपपुर सीएससी परीक्षा के मेरिट सूची के आधार पर बच्चों के नामांकन नहीं करने तथा संस्था के सीट रिक्त रह जाने पर आयुक्त आदिवासी विकास मप्र ने प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर जैतहरी तथा प्रभारी जिला शिक्षा कार्यालय अधिकारी डीएस राव को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। आयुक्त ने सम्बंधित अधिकारी से अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों में भेजने के निर्देश देते हुए जवाब नहीं भेजने पर एक वेतनवृद्धि रोके जाने की चेतावनी दी है। आयुक्त द्वारा भेजे गए नोटिस में बताया गया है कि वर्ष 2019-20 में विभागीय विशिष्ट संस्था कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश के सम्बंध में सीएससी के माध्यम से परीक्षा आयोजित कराई गई। जिसमें मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश की कार्रवाई करने के लिए लिखा गया था। तथा विद्यार्थियों की मेरिट सूची भी भेजी गई थी। जिसके अनुसार अपनी संस्था की समस्त सीटों को भरना था। इसके अतिरिक्त यदि संस्था में सीट रिक्त रहने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर परीक्षा आयोजित कर आफ लाइन आवेदन प्राप्त कर मेरिट के आधार पर सीटों को भरे जाने की कार्रवाई के निर्देश भी कार्यालय को विभिन्न पत्रों के माध्यम से जारी किए गए थे। लेकिन मुख्यालय से जारी सूची के अनुसार ना तो विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया और ना ही इसे कार्यालय को अवगत कराया गया। आपके द्वारा मुख्यालय के किसी भी आदेश/ निर्देश का पालन नहीं किया गया। आपकी इस लापरवाही से आदिवासी विद्यार्थी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने से वंचित रहे तथा संस्था की सीट भी रिक्त रही। इस प्रकार की उदासीनता शासकीय कार्यो में लापरवाही का घोतक है। मप्र. सिविल सेवा आचरण नियम के तहत इस सम्बंध में क्यों न आपकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका जाए। इस सम्बंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों में भिजवाए, अन्यथा आपके विरूद्ध प्रस्तावित कार्रवाई की जाएगी।


 

23 मई को रहेगा पूर्णत:कफ्र्यू,नागरिक से संबंधित अति आवश्यक सेवाएं रहेगी बन्द


आमजनो द्वारा दिए गए सुझावों पर संज्ञान लेते हुए जिलादंडाधिकारी ने लिया निर्णय

अनूपपुर जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने आमजनो द्वारा नियमित रूप से दिए जा रहे सुझाव एवं कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए शनिवार 23 मई को (अध्र्दरात्रि) प्रात:1 बजे से रात्रि 12 बजे तक के लिए सम्पूर्ण जिले अनूपपुर में कफ्र्यू दिवस घोषित किया है।

इस दौरान दो/चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बन्द रहेगी। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे तक एवं जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।

जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों एवं मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन करना सुनिश्चित करेगें।

सुरक्षात्मक उपायों का पालन संचालित कर सकते हैं हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर - कलेक्टर

हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के लिये गृह मंत्रालय ने जारी की एसओपी

अनूपपुर कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग ने हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के संचालन के लिये मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की है। मानक प्रचालन प्रक्रिया के पालन पर निर्धारित समय सीमा में हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर का संचालन किया जा सकेगा। जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने शासन द्वारा जारी निर्देश के बारे में बताया कि बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश सैलून एवं पार्लर में निषेध होगा। सैनिटाईजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका उपयोग किया जाना होगा। सभी केश शिल्पियों एवं सहयोगियो के लिए फेस मास्क कवर एवं एप्रॉन का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजल तौलिया/पेपर उपयोग में लाया जायेगा। सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के उपरान्त सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरान्त स्टॉफ को अपने हाथों को सेनेटाईज करना होगा। सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढिय़ों एवं हैंडरेल्स का डिस्डन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं।

कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु सुदृढ़ हुई स्वास्थ्य सेवाएँ

गर्भवती कोरोना संक्रमित महिलाओं हेतु स्थापित किया गया विशेषीकृत कॉर्नर

जिला चिकि. में 36 बेड पर केंद्रीकृत ऑक्सिजन  सुविधा,शीघ्र होंगे अतिरिक्त 10 आईसीयू बेड

अनूपपुरकोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन के लगातार प्रयास से विषम परिस्थितियों से निपटने हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी सशक्त किया जा रहा है। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और स्वास्थ्य टीम के सामंजस्य से विभिन्न सुविधाओं में सुधार एवं विकास हेतु सतत प्रक्रिया के फलस्वरूप जिला चिकित्सालय अनूपपुर ने कायाकल्प में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया एवं राष्ट्रीय एनक्यूएएस परीक्षण हेतु चयनित किया गया है।

गुरूवार को सिविल सर्जन डॉ एससी राय ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु निरंतर हमारी क्षमता में वृद्धि हो रही है। डॉ राय ने बताया कि जिला चिकित्सालय में कोरोना हेतु स्थापित आइसोलेशन वार्ड में 28 बेड में ऑक्सिजन सुविधा है। कोरोना मरीजों हेतु 3 वेंटीलेटर आरक्षित हैं साथ ही क्रिटिकल मरीज हेतु 1 डिफिब्रिलेटर भी स्थापित किया जा चुका है। इसके साथ ही पृथक वार्ड में 36 बेड  पर केंद्रीकृत ऑक्सिजन सप्लाई की व्यवस्था का कार्य पूर्ण हो चुका है।

डॉक्टर ने बताया कि अगर कोई गर्भवती महिला कोरोना संक्रमित हो जाती है तो सुरक्षित डिलीवरी एवं अन्य उपचार हेतु विशेषीकृत एवं पृथक कॉर्नर स्थापित किया जा चुका है। कोरोना मरीजों हेतु पृथक से 2 ऐम्ब्युलन्स (शव वाहन) की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कलेक्टर  द्वारा 10 आईसीयू बेड की क्षमता विस्तार, नियमित रूप से आगंतुक मरीजों एवं उनके परिजनों को जागरूक करते रहने हेतु ऑडीओ ब्रॉडकास्ट सिस्टम एवं इंटरकॉम की सुविधा हेतु शासन स्तर पर पत्राचार किया गया है, जिस पर शीघ्र कार्य किया जाएगा।

नोडल अधिकारी कोरोना नियंत्रण एवं बचाव डॉ आरपी श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को नियमित रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। वर्तमान में जिले में जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सिजन सुविधा युक्त 56 बेड कोरोना मरीजों हेतु आइसोलेशन बेड के रूप में चिह्नांकित हैं। कोरोना मरीजों हेतु समस्त शासकीय सुविधाओं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 211 आइसोलेशन बेड हैं। इसके साथ ही 7 निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थानो का चिन्हांकन किया गया है जिनमे 89 आइसोलेशन बेड हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना मरीजों हेतु 300 आइसोलेशन बेड की वर्तमान में व्यवस्था है।

नही होगी ईद एवं रमजान की अलविदा पर सामूहिक नमाज,शाम 7 बजे के बाद नही होगा आवागमन

जिला शांति समिति की बैठक में आम सहमति से लिया गया निर्णय

अब तक के सहयोग के लिए कलेक्टर ने सभी का व्यक्त किया आभार

अनूपपुर रमजान के पवित्र महीने के समापन पर सामूहिक तौर से अलविदा नमाज एवं ईद पर सामूहिक नमाज का आयोजन नही किया जाएगा। जिला शांति समिति की बैठक में आम सहमति से यह निर्णय लिया गया। गुरूवार को कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक किरणलता केरकेट्टा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन, सदर अंजुमन इस्लामियाँ समिति अनूपपुर मो सलीम सहित जिला शांति समिति के अन्य सदस्य,अनुविभागीय दंडाधिकारी,एसडीओपी तथा नगरपालिका अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में इस बात पर सहमति बनी की अलविदा नमाज एवं ईद के अवसर पर मस्जिदों, ईदगाह आदि में नियमित रूप से नमाज अदा करने वाले अधिकतम 5 व्यक्ति ही नमाज अदा कर सकेंगे। आमजनो को उक्त स्थलो में जाकर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों द्वारा सभी मुस्लिम जनो से अपील की गई है कि वे अलविदा एवं ईद के अवसर पर नमाज की अदायगी घर पर ही करें।

कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया गया कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले में शाम 7 से प्रात: 7 बजे तक कफर्यू प्रभावी है। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति का आवागमन चिकित्सकीय,अत्यावश्यक कारणों के अतिरिक्त प्रतिबंधित है। सभी धर्म के अनुयायियों को विगत लगभग 2 महीने की अवधि में आने वाले विभिन्न त्योहारों हनुमान जयंती, बैशाखी, शब-ए-बारात, रमजान, ईस्टर, गुड फ्राइडे आदि में शासन एवं प्रशासन को लॉकडाउन के प्रतिबंधों का पालन कर सहयोग प्रदान करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होने कहा कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु सभी उपायों को अपने आचरण में ढालकर उन्हें जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नही वरन पूरे समाज की है। इसमें हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को अनुभाग स्तर एवं थाने स्तर शांति समिति की बैठक आयोजित कर उक्त निर्देशों को स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

होम क्वॉरंटीन किए गए व्यक्तियों ने की लापरवाही तो होगी कड़ी कार्यवाई

अनूपपुरऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें होम क्वॉरंटीन हेतु निर्देशित किया गया है जिसका सख्ती से पालन के लिए कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने गुरूवार को कहा है। उन्होने कहा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे स्वास्थ्य दल द्वारा होम क्वॉरंटीन हेतु निर्देशित किया गया है, निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी साथ ही उसे आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। होम क्वॉरंटीन की अवधि के दौरान कोई भी स्वास्थ्य समस्या आए तो तुरंत हेल्पलाइन नम्बर 104/181 अथवा जिला स्तरीय टेलीमेडिसिन नम्बर 07659-292131 पर सम्पर्क कर जानकारी दें।

उल्लेखनीय है कि प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सभी व्यक्तियों को अनूपपुर जिले में आगमन पर सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से नजदीकी चिकित्सालय, थाना अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना देनी होगी। जहाँ स्वास्थ्य दल द्वारा उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य जाँच उपरांत स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तय अवधि के लिए सख्त होम/संस्थागत क्वारंटाइन के लिए निर्देशित किया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

बुधवार, 20 मई 2020

प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त कार्यवाही कफ्र्यू उल्लंघन पर अनूपपुर में 8 दुकाने सील

अनूपपुर
जिला मुख्यालय में दैनिक कफ्र्यू का उल्लंघन पाए जाने पर बुधवार की शाम 7 बजे के बाद खुली पाये जाने के पर 8 दुकानो को प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 3 दिवस के लिए सील कर दिया है। कार्यवाही में एसडीएम अनूपपुर कमलेश पुरी, एसडीओपी अनूपपुर कीर्ति बघेल, तहसीलदार भागीरथी लहरे, नायब तहसीलदार दीपक तिवारी सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच  कफ्र्यू घोषित किया गया है। साथ ही इस अवधि में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन भी प्रतिबंधित है। शाम पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त गश्त के दौरान मुख्यालय में खुली पाई गई कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की 8 दुकाने प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर खुली पायी गयीं, जिन्हें 3 दिवस के लिए सील कर दिया गया है।


प्रशासन के आदेश की अनदेखी पर कोतमा की तीन दुकाने सील

कोरोना संक्रमण से बचाव में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुबह 7 बजे शाम 7 बजे तक दुकानों के संचालन में जिला प्रशासन के जारी आदेश की अनदेखी में 19 मई की रात 7.30 बजे प्रशासनिक अधिकारियों ने कोतमा में सात दुकानों को सील करने की कार्रवाई की। दुकानों में लगा सील आगामी तीन दिनों तक प्रभावी रहेगा। नायब तहसीलदार पंकज नयन तिवारी ने बताया कि जिला प्रशासन ने नगरीय क्षेत्र में संचालित एकल दुकानों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकान संचालन के आदेश जारी किए हुए हैं। यह व्यवस्था लॉकडाउन 3 से जारी है। वहीं शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रशासन द्वारा कफ्र्यू घोषित किया गया है, बावजूद दुकानें कफ्र्यू समय में संचालित हो रही थी, जिसपर तत्काल कार्रवाई करते हुए सील कराया गया है।


सड़क दुर्घटना में युवक की मृत्यु

अनूपपुर। कोतवाली थाना से 16 किलोमीटर दूर अनूपपुर-राजेन्द्रग्राम मार्ग पर किररघाट के पास 19 मई की रात अज्ञात वाहन की ठोकर में 27 वर्षीय युवक प्रवीण पांडेय पिता ददुली प्रसाद पांडेय निवासी अमलाई की मौत हो गई। घटना की सूचना गुजर रहे लोगों ने तत्काल 100 डायल वाहन को दी, जहां 100 डायल वाहन ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर 20 मई को पोस्टमार्टम उपरांत परिजनों को सौंप दिया। बताया जाता है कि प्रवीण पांडे अमलाई में मोबाइल सिम का काम करता था। राजेन्द्रग्राम अपने निजी कार्य से गया हुआ था, जहां से वापस लौटते समय किरर घाटी में अनूपपुर की राजेन्द्रग्राम जा रहे किसी वाहन ने ठोकर मार दिया। जिसमें प्रवीण की मौके पर मौत हो गई। वाहन चालक घटना के उपरांत मौके से वाहन सहित फरार हो गया। इस दौरान पुलिस को मौके से किसी वाहन का नम्बर प्लेट एमपी 19 एचए 1069 गिरा मिला।

अनूपपुर कांग्रेस जिला कार्यकारिणी भंग

अनूपपुर उप चुनाव के पूर्व पार्टी संगठन को चुस्त- दुरू त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर बुधवार को अनूपपुर जिला कांग्रेस कमेटी की जिला कार्यकारिणी को कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए शीघ्र अनुमोदन करा नई कार्यकारिणी की घोषण की जायेगी।

डिजिटल अरेस्ट: सीबीआई तो कभी वकील बनकर 8 साल में व्यापारी से ठगे 45 लाख

  विदिशा से एक आरोपी गिरफ्तार, सरगना की हो चुकी है मौत अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा में भाजपा नेता के पुत्र और इलेक्ट्रानिक...