विकासखंड शिक्षा
अधिकारी पुष्पराजगढ़ में सलंग्र
अनूपपुर। सप्ताहभर पूर्व कोतमा नदी के चगेंरी रेत खदान के पास रेत परिवहन को लेकर
कथित वीडियो के वायरल पर कलेक्टर ने गम्भीरता दिखाते हुए शासकीय माध्यमिक शिक्षक
एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक पैरीचुआ में पदस्थ दीपक तिवारी को तत्काल प्रभाव से
निलम्बित कर दिया और निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी
पुष्पराजगढ़ नियत किया है। निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की
पात्रता होगी।
कलेक्टर
द्वारा जारी आदेश पत्र में कहा है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोतमा के द्वारा
प्रेषित प्रतिवेदन के आधार में दीपक तिवारी माध्यमिक शिक्षक पैरीचुआ द्वारा अवैध
रूप से रेत उत्खनन किया जाना प्रमाणित पाया गया है। शासकीय सेवक होते हुए अवैध रूप
से रेत उत्खनन कर व्यवसाय किया जाना शासकीय सेवक के सेवा शर्तो एवं मप्र. सिविल
आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने से दंडनीय है।
नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
विदित हो कि
सप्ताहभर पूर्व वायरल हुए वीडियो में भाजपा प्रकोष्ठ सह संयोजक सहित शासकीय शिक्षक
दीपक तिवारी एवं पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित अन्य लोगों द्वारा रेत ठेकेदार के प्रतिनिधि से
विवाद करते हुए बलपूर्वक रेत से लदी ट्रैक्टर वाहन को छुड़ा ले गए थे।
इधर: लीज हुआ
निरस्त
खनिज विभाग
ने कोतमा स्थित ग्राम डोंगराटोला के खसरा क्रमांक 93 रकबा 1.610
हेक्टेयर निजी भूमि पर खनिज पत्थर/
गिट्टी(क्रेशर आधारित) उत्खनित पट्टा अमीत मिनरल्स दीपेन्द्र सिंह निवासी वार्ड
क्रमांक 2 की लीज को
अनियमितताओं व शर्तो के उल्लंघर में निरस्त कर दिया है। बताया जाता है कि विभाग द्वारा इस मामले में 11
अक्टूबर 2019 को नोटिस जारी किया था। जिसमें सम्बंधित पट्टेदार द्वारा 10
दिसम्बर 2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया। लेकिन प्रस्तुत जवाब समय सीमा में
नहीं दिया गया और ना ही जवाब संतोषजनक पाए गए। इसके बाद विभाग द्वारा अंतिम अवसर
प्रदान किया गया, बावजूद स्वीकृत उत्खनिपट्टे की शर्तो के
उल्लंघन का पट्टेदार को दोषी करार दिया और लीज निरस्त कर दी गई।