अनूपपुर। राज्य शासन द्वारा लोक सेवा
प्रबंधन विभाग द्वारा जिला एवं ब्लाक मुख्यालय पर प्रांरभ की गई समाधान एक दिन तत्काल
सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत लोकसेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा
के तहत तहसील कार्यालय अनूपपुर से उसी दिवस सत्य प्रतिलिपि प्रदाय नही होने पर कलेक्टर
अनुग्रह पी ने बुधवार को सहायक संचालक एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी अनूपपुर स्वाती
अमोली को नोटिस जारी कर 3 दिवस के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।
समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के विपरीत कुल 4 आवेदकों का लोक सेवा केन्द्र अनूपपुर
के प्राधिक्रत अधिकारी को उसी दिवस उपलब्ध नही कराये जाने पर आदेशों की अव्हेलना एवं
शासकीय कार्यो में लापरवाही का द्योतक होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम-3 के प्रतिकूल होने पर नोटिस जारी
किया गया है।
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