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बुधवार, 19 दिसंबर 2018

समाधान एक दिन में लापरवाही बरतने पर सहायक संचालक एवं प्रभारी को कलेक्ट्रर ने थमाया नोटिस



अनूपपुर राज्य शासन द्वारा लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला एवं ब्लाक मुख्यालय पर प्रांरभ की गई समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत लोकसेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा के तहत तहसील कार्यालय अनूपपुर से उसी दिवस सत्य प्रतिलिपि प्रदाय नही होने पर कलेक्टर अनुग्रह पी ने बुधवार को सहायक संचालक एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी अनूपपुर स्वाती अमोली को नोटिस जारी कर 3 दिवस के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के विपरीत कुल 4 आवेदकों का लोक सेवा केन्द्र अनूपपुर के प्राधिक्रत अधिकारी को उसी दिवस उपलब्ध नही कराये जाने पर आदेशों की अव्हेलना एवं शासकीय कार्यो में लापरवाही का द्योतक होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम-3 के प्रतिकूल होने पर नोटिस जारी किया गया है।

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