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मंगलवार, 20 मई 2025

पत्नी के हत्यारें पति को आजीवन कारावास, लाठी से पीट-पीट कर की थी हत्या

अनूपपुर। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल की न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी 45 वर्षीय रमेश सिंह गोड निवासी ग्राम बडहर थाना कोतवाली अनूपुपर को आजीवन कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। 

लोक अभियोजक ने बताया कि कोतवाली अनूपपुर में 19 अक्टूबर को रमेश सिंह गोड ने पत्नी की लाठी से पीट-पीट कर हत्या कर दी जिस पर कोतवाली अनूपपुर में 20 अक्टूबर को अपराध की धारा 302 भा0द0सं0 का पंजीकृत करते हुए सभी साक्षियों के कथन लेखबद्व कर विवेचना उपरांत प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल की न्यायालय में समक्ष चलान प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण के दौरान मृतिका के शरीर पर आयी चोटे, अभियोजन साक्षी डॉक्टर द्वारा बताये गये एवं साक्षियों द्वारा देखे गये चोट एक समान थी। आरोपी रमेश सिंह गोड के कथन के अनुसार जप्त पटिया एवं बांस के दण्डें मे मृतिका के खून के निशान मौजूद थे जिसकी पुष्टि रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट के आधार हुई। न्यायालय ने पाया कि आरोपी ने ही अपनी पत्नी को मार कर हत्या की हैं। अपराध प्रमाणित होने पर न्यायालय द्वारा धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5000 रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई। 


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