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शनिवार, 17 मई 2025

नगरीय प्रशासन ने जैतहरी नप की पूर्व अध्यक्ष नवरत्नी शुक्ला को थमाया नोटिस, 15 दिनो में मांगा जबाब

₹32 लाख की स्वच्छता सामग्री की खरीदी का नहीं कोई हिसाब, जांच में पाया दोषी  

अनूपपुर। जैतहरी नगर परिषद में वर्ष  2020 में स्वच्छता सामग्री के नाम पर ₹31.86 लाख की खरीदी पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल ने पूर्व अध्यक्ष नवरत्नी शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। ज्ञात हो कि जांच में इस खरीदी का न तो कोई स्टॉक रजिस्टर है, वितरण का रिकॉर्ड, और न ही सामान के उपयोग का कोई की जानकारी नहीं हैं। 

नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल ने नोटिस में बताया हैं कि जैतहरी नगर परिषद की तत्कालीन अध्यक्ष नवरत्नी शुक्ला ने जून-जुलाई 2020 में स्वच्छता सामग्री के नाम पर ₹31.86 लाख की खरीदी जिसकी जांच में पाया गया कि इस खरीदी का कोई स्टॉक रजिस्टर है, वितरण का रिकॉर्ड, और न ही सामान के उपयोग की जानकारी नहीं हैं। जांच में के दौरान पाया गया कि जिले की दूसरी नगर परिषदों ने इस दौरान जहां 8-10 लाख रुपये खर्च किए, लेकिन जैतहरी ने तीन गुना ज्यादा राशि कैसे और क्यों खर्च की? इसका कोई जवाब नहीं हैं। नगर परिषद अध्यक्ष को सिर्फ ₹1 लाख तक की खरीदी का अधिकार है। इतनी बड़ी राशि के लिए शासन से अनुमति जरूरी थी, जो ली ही नहीं गई। सामान का अता-पता नहीं, लाखों की खरीदी का कोई रिकॉर्ड नहीं। सामान गया कहां हैं। वहीं सारी खरीदी का जिम्मा एक कर्मचारी संजीव राठौर के नाम पर दिखाया गया। न कोई निविदा निकाली गई, न ही बाजार से कोटेशन लिए गए। खरीदी पूरी तरह मनमाने ढंग से हुई।

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 के तहत इस खरीदी को गैरकानूनी मानते हुए नवरत्नी शुक्ला को नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि इस घोटाले से शासन को आर्थिक नुकसान हुआ है। धारा 35-क के तहत उनसे नुकसान की वसूली, सेवा से बर्खास्तगी, या लोकायुक्त जांच तक की कार्रवाई हो सकती है। नोटिस में 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है, वरना एकतरफा कार्रवाई होगी।


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