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शुक्रवार, 28 फ़रवरी 2025

पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 6000 रू का जुर्माना

अनूपपुर। द्वितीय सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर में पत्नी की हत्या के आरोपी 49 वर्षीय बलदीर सिंह पुत्र रामभजन गोड निवासी केकरपानी को आजीवन कारावास एवं 6000 रू जुर्माना लगाया हैं। 

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी बलदीर सिंह गोड ने 18 फरवरी 2023 को ग्राम केकरपानी स्थित घर पर पत्नी अनसिया बाई गोड़ के साथ मारपीट करते हुए हत्या कर दी। थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा प्रकरण पंजीवद्व कर जॉच एवं अन्वेषण के पश्चात चलान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां द्वितीय सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में अपराध के संबंध में लोक अभियोजक की पैरवी पर न्यायालय विचारण पश्चात दोषी पाये जाने पर आरोपी बलदीर सिंह गोड को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं 6000 रू. जुर्माने की सजा सुनाई।   


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