अनूपपुर। थाना चचाई अन्तर्गत नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी 27 वर्षीय रवि उर्फ ब्रजेश पटेल निवासी अनूपपुर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी.सी. गुप्ता अनूपपुर की न्यायालय ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। अर्थदण्ड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश किया। पैरवी हेमन्त अग्रवाल प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी ने की।
प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2021 में अविवाहित गर्भवती नाबालिग पीडिता जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भर्ती हुई, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके आधार पर थाना चचाई में अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण के अन्वेषण में पाया गया कि रवि पटेल ने नाबालिग पीडिता को शादी का झांसा देकर उसके साथ काई बार शारीरिक संबंध बनाया जिससे वह गर्भवती हो गई। अन्वेषण के दौरान समस्त साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए, वैज्ञानिक साक्ष्यों का भी संकलन किया गया, जिससे घटना की पुष्टि हुई, सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने विचारण पश्चात अभियोजन के मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने पीडिता को उसके पुनर्वास के लिये 3,00,000 (तीन लाख) रू. प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।
न्यायालय द्वारा आरोपी को दण्ड से दण्डित करते हुए अपने निर्णय में टिप्पणी करते हुए कहां कि आरोपी ने नाबालिग पीडिता की गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठाया है, जमानत आवेदन में स्वयं को छुड़ाने के लिये भी पीडिता को बहकाया, जब पीडिता ने बच्ची को जन्म दिया तो आरोपी ने कहा कि लड़का होता तो वह उसे अपना लेता, जो आरोपी की दूषित मानसिकता को दर्शित करता है।
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