अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की नगर पालिका अनूपपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप कुमार झरिया को उद्यान की भूमि पर पालिका भवन निर्माण पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने अवमानना का नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जबाब मांगा हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे ने बताया कि याचिकाकर्ता ने नगरपालिका अनूपपुर द्वारा उद्यान की भूमि पर नए भवन को लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर में 28 अप्रैल 2025 को याचिका दायर की थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने 90 दिनों के अंदर नियमानुसार स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने का आदेश दिया था, परन्तु याचिकाकर्ता के आवेदन पर बिना कोई निर्णय लिए भूमि पर नए भवन का गम दिनों उद्घाटन कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने पुनः उच्च न्यायालय जबलपुर में अवमानना याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप कुमार झरिया को नोटिस जारी किया हैं।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें