संविदाकार की याचिका पर उच्च न्यायालय का आदेश
अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के संविदाकार धर्मेंद्र चौबे की याचिका पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने जिले की नगर पालिका पसान के अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 9 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।
उच्च न्यायालय जबलपुर ने संविदाकार धर्मेंद्र चौबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए
वर्ष 2009-10 में नगर पालिका पसान में निर्माण कार्यों के लिए संविदाकार धर्मेंद्र चौबे को भुगतान किया गया था जिसमें टीडीएस की राशि लगभग चार लाख रुपए नगरपालिका द्वारा काट लिया गया था और विभाग में जमा नहीं किया गया था, इस संदर्भ में कई बार आवेदन दिए जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर आवेदक ने उच्च न्यायालय जबलपुर में वर्ष 2023 में याचिका प्रस्तुत की थी, याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा सीएमओ पसान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, तब टीडीएस जमा कर दिया गया था, परंतु ब्याज की राशि जमा नहीं किया गया था। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने नपा अध्यक्ष और सीएमओ पसान को 9 मार्च को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
याचिका कर्ता का पक्ष रखते हुए आशुतोष जोशी एवं दीपक पांडे ने बताया कि आयकर विभाग एवं विक्रय कर द्वारा बकाया राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नगर पालिका ने भुगतान नहीं किया गया इसलिए कोर्ट ने दोनों को उपस्थित होने के निर्देश दियें हैं।

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