अग्रिम जमानत आवेदन भी हो चुका हैं खारिज
अनूपपुर। तत्काीलीन उपसंचालक कृषि व परियोजना संचालक किसान कल्यातण विभाग अनूपपुर नारायण दास गुप्ता के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्लू द्वारा 11 फरवरी को भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व गवन का दर्ज प्रकरण शासन की 02 करोड 29 लाख से अधिक की राशि का गवन हुआ है। प्रकरण में ईओडब्लू की जांच के बाद सही पाये जाने पर मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद उप संचालक कृषि अनूपपुर एन.डी.गुप्ता फरार चल रहे थे। जिस पर शासन ने उपसंचालक कृषि अनूपपुर एन.डी.गुप्ता को गुरूवार को निलंबित कर दिया।
जानकारी अनुसार किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय ने एन.डी.गुप्ता,उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं परियोजना संचालक आत्मा समिति,जिला अनूपपुर के विरूद्ध डी.एम.एफ.से प्राप्त राशि का दुरूपयोग पाए जाने के कारण कलेक्टर अनूपपुर द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव पर उप संचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं परियोजना संचालक आत्मा समिति को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (क) अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जबलपुर संभाग जबलपुर रहेगा। निलंबन अवधि में गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। ज्ञात हो कि विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंकज जैसवाल अनूपपुर की न्यायालय ने गत दिनों उप संचालक एन.डी.गुप्ता अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दी हैं।
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